
सिद्धार्थनगर. “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना त्रिलोकपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को नकबजनी के 02 अभियोगों में 02 वर्ष 10 माह 22 दिन (जेल में बितायी गयी अवधि ) के कारावास व ₹3000, 3000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में, प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में वाद सं. 4755/2021 मु0अ0सं0 102/2021 व वाद सं. 341/2021 मु0अ0सं0 105/2021 धारा 457, 380, 411 भा0द0वि0 थाना त्रिलोकपुर में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश अभिलाषा अपर सिविल जज (जू.डि.) कक्ष सं-02 बांसी सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त लाला उर्फ ललाऊ उर्फ उबैदुर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान खान निवासी जनिकौरा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर को 02 वर्ष 10 माह 22 दिन (जेल में बितायी गयी अवधि ) के कारावास व ₹3000, 3000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, सहायक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार उ0नि0 तलीमुद्दीन खान थाना त्रिलोकपुर का सराहनीय योगदान रहा।